bhartiya samvidhan ki anusuchi, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, bhartiya samvidhan ki anusuchi in hindi, schedules of indian constitution in hindi

Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi In Hindi

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा चार अनुसूचियां भारतीय संविधान में सम्मिलित की गईं। वर्तमान में 12 भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं।

bhartiya samvidhan ki anusuchi in hindi/schedules of indian constitution in hindi भारतीय संविधान की अनुसूचियां निम्नलिखित हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां Bhartiya Samvidhan Ki Anusuchi In Hindi -:

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schedules of indian constitution in hindi
अनुसूची क्रमांकविषय वस्तुसंबंधित अनुच्छेद
पहली अनुसूचीभारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है।अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4
दूसरी अनुसूचीभारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानपरिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकारों के बारे में उल्लेख59,65,75, 97,125, 148,158, 164,186, 221
तीसरी अनुसूचीकेंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख75,84,99, 124,146,173, 188,219
चौथी अनुसूचीराज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात् सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेखअनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 80
पांचवीं अनुसूचीअनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखअनुच्छेद 244
छठी अनुसूचीअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेखअनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 275
सातवीं अनुसूचीकेंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख।
इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं।
संघ सूची -: इस सूची के विषयों के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। कुछ महत्त्वपूर्ण विषय -: विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि।
राज्य सूची -: इस सूची के विषयों के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ महत्त्वपूर्ण विषय -: पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि।
समवर्ती सूची -: इस सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि कानून के विषय समान होते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कुछ महत्त्वपूर्ण विषय -: शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक आदि।
अनुच्छेद 246
आठवीं अनुसूचीसंविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख।
मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं।
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैैैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया।
अब आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
अनुच्छेद 344 एवं अनुच्छेद 351
नौवीं अनुसूचीभूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम।
इस अनुसूची को प्रथम संंविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है।
अनुच्छेद 31- ख
दसवीं अनुसूचीदल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख। दसवीं अनुसूची को 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के द्वारा जोड़ा गया है।अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 191
ग्यारहवीं अनुसूचीपंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियां और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख। इस अनुसूची को 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है।अनुच्छेद 243- छ
बारहवीं अनुसूचीनगरपालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्तियों और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख। इस अनुसूची को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है।अनुच्छेद 243 – ब

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