
हिन्दी ऑनलाइन जानकारी के मंच पर आज हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में (Money laundering in hindi/anti money laundering act india)।
यह मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ?, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है ?, मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार की जाती है ?, money laundering meaning in hindi क्या है ?
मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में (Money laundering in hindi/anti money laundering act india) -:
प्रश्न -: मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ? (money laundering kya hota hai?)
उत्तर -: मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना। (money laundering in hindi) अर्थात् गैर कानूनी रूप से कमाए हुए अवैध धन को कानूनी रूप से वैध बनाना।
प्रश्न -: मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया गया था ?
उत्तर -: मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के माफिया समूहों द्वारा इस्तेमाल किया गया। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है।
प्रश्न -: लाउंडरर कौन होता है ?
उत्तर -: लाउन्डरर (launderer) वह व्यक्ति होता है जो पैसों की हेरा फेरी करता है।
प्रश्न -: मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार की जाती है ?
उत्तर -: महानिवेश ऑयल्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग में तीन चरण शामिल होते हैं।
- प्लेसमेंट (Placement)
- लेयरिंग (layering)
- एकीकरण (Integration)
- प्लेसमेंट (placement) में लाउन्डरर अवैध धन को ठिकाने लगाता है अर्थात् वह किसी भी तरीके से अवैध धन को वित्तीय संस्थानों में नकद के रूप में जमा कराता है।
- लेयरिंग (layering) में लाउन्डरर अपनी अकाउंट बुक में गड़बड़ी करके अपनी असली आय की छुपा लेता है।
- एकीकरण (Integration) में लाउन्डरर का अवैध धन वापिस उसके वैध धन के रूप में आ जाता है। इस धन को किसी कंपनी में निवेश करके,अचल संपत्ति को खरीद कर, महंगे सामान खरीद कर आदि के माध्यम से वापस लाया जाता है।
प्रश्न -: मनी लॉन्ड्रिंग करने के तरीके क्या हैं ?
उत्तर -: मनी लांड्रिंग करने के तरीकों में सबसे मुख्य है – शैल कंपनी। फर्जी कंपनियों को शैल कंपनियां कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला व्यक्ति अपने अवैध धन को वैध दिखाने के लिए कई फर्जी कंपनी बनाता है। फिर इन शैल कंपनियों की बैलेंस शीट में करोड़ों रुपए का फर्जी लेन- देन दिखा देता है। इस प्रकार की कंपनियां केवल कागजों पर ही चलती हैं।
मनी लांड्रिंग करने के एक अन्य तरीके में अवैध धन से चल-अचल संपत्ति को खरीदा जाता है। जिनकी वास्तविक कीमत बहुत ज्यादा होती है परन्तु टैक्स को बचाते हुए इन संपत्तियों की कीमत बहुत कम दिखाई जाती है। जैसे कि बड़ा मकान खरीदना, दुकान खरीदना, मॉल खरीदना।
मनी लॉन्ड्रिंग का एक और तरीका है कि व्यक्ति द्वारा ऐसे देशों की बैंकों में बैंक खाते खोलना, जहां दूसरे देशों की जांच एजेंसियों को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता है। वह इन बैंक खातों में सारा अवैध धन जमा करवा देता है। आपने स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना होगा।
प्रश्न -: टैक्स हेवन क्या हैं ?
उत्तर -: टैक्स हेवन (tax haven) वह जगह होती हैं जहां करों की दर बहुत ही कम होती है। ऐसी जगह पर मनी लांड्रिंग करने वाला व्यक्ति किसी के भी नाम पर एक नई कंपनी की शुरुआत कर देता है। और सारा अवैध धन उस कम्पनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पनामा और हांग-कांग टैक्स हेवेन शहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी कंपनियों का चालू होना कोई जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए आपने पनामा पेपर्स का नाम सुना होगा।
प्रश्न -: स्मर्फ क्या हैं ?
उत्तर -: स्मर्फ (smurf) उन्हें कहा जाता है जो अवैध धन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अलग अलग बैंक खातों में जमा करा देते हैं। जब किसी बड़ी अवैध धन राशि को टुकड़ों में बांट कर अलग-अलग खातों के जरिए अलग-अलग समय पर जमा कराया जाता है तो जांच एजेंसियों को संदेह पैदा नहीं होता है। हालांकि मनी लांड्रिंग कानून में हाल के संशोधन ने प्रवर्तन निदेशालय को काफी शक्तिशाली कर दिया है।
प्रश्न -: मनी लॉन्ड्रिंग को हिन्दी में क्या कहते हैं ? (money laundering meaning in hindi)
उत्तर -: मनी लॉन्ड्रिंग को हिन्दी में धन शोधन कहा जाता है।
प्रश्न -: PMLA full form in hindi क्या है ?
उत्तर -: PMLA full form in hindi -: “Prevention of Money Laundering Act” (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग) को हिंदी में “धन शोधन निवारण अधिनियम” कहा जाता है।
प्रश्न -: anti money laundering act india क्या है ?
उत्तर -: भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए वर्ष 2002 में एक कानून बनाया गया जिसे PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) के नाम से जाना जाता है। इस कानून में अब तक तीन बार 2005, 2009 और 2012 में संशोधन हो चुका है।
2012 में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में हुए आखिरी संशोधन ने प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग के मामलों में अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। यह संशोधन प्रवर्तन निदेशालय को जाँच पड़ताल करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। तथा मनी लांड्रिंग के मामलों में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, मुकदमा चलाने और मनी लांड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार भी देता है।
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